नेशनल लोक अदालत: 14 सितंबर को देशभर में नेशनल लोक अदालत लगने वाली है. ऐसे में भारी भरकम या छोटे मोटे दोनों तरह के ट्रैफिक चालान का निपटारा करवाया जा सकता है. आप चालान माफ या इसका पैसा कम करवा सकते हैं.
अगर चालान निपटाने के लिए 14 सितंबर का मौका छोड़ देते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है. ट्रैफिक नियम चाहे गलती से तोड़े जाएं या फिर जानबूझकर, हर हाल में चालान की भरपाई जरूरी है. इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं. बचने के लिए आप लोक अदालत में गुहार लगा सकते हैं.
लोक अदालत के फैसले के बाद चालान भरना जरूरी है, वरना आप पर कार्रवाई की जा सकती है. अगर ऐसा नहीं किया तो कोर्ट आपके खिलाफ समन जारी कर सकता है. इसके बाद आपको कोर्ट की दी तारीख पर पेश होना पड़ेगा. साथ जज के कहे मुताबिक आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके बाद भी आप चालान नहीं भरते तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. जब तक चालान की पूरी रकम नहीं वसूल ली जाती तब तक आपका DL रद्द ही रहेगा.
ट्रैफिक चालान न भरने पर हो सकती है जेल
कई बार ट्रैफिक पुलिस ऑन-द-स्पॉट गाड़ी और कागज सीज कर लेती है. दोनों को वापस लेने के लिए कोर्ट में पेश होना पड़ता है. ऐसे में अगर नियमों को तोड़ने वाला शख्स कोर्ट नहीं पहुंचता तो उसके खिलाफ गैर-जमानती वारेंट जारी किया जा सकता है. ऐसे में भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है. साथ ही जेल की सजा भी दी जा सकती है.
जेल जाने का खतरा
कुछ मामलों में, ऑन-द-स्पॉट चालान के दौरान ट्र्रैफिक पुलिस ऑफिसर गाड़ी और ड्राइवर के कागज सीज कर लेता है. इन्हें छुड़ाने के लिए ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले को कोर्ट जाना पड़ता है. अगर नियम तोड़ने वाला व्यक्ति कोर्ट नहीं जाता है तो उसके खिलाफ गैर-जमानती वारेंट जारी हो सकता है. इसके बाद भारी जुर्माना लग सकता है और जेल की सजा भी हो सकती है.
समय पर ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो क्या होगा?
अगर आपने सही समय रहते चालान नहीं भरा तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. आगे जानिए सरकार ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ क्या कदम उठा सकती है…
- पुलिस कांस्टेबल चालान वसूलने के लिए आपके घर आ सकता है.
- चालान देने से मना करने या चालान न भर पाने पर कोर्ट आपके खिलाफ समन जारी कर सकती है.
- इसके बाद आपको कोर्ट में पेश होकर ट्रैफिक नियम तोड़ने का कारण बताना होगा.
- आप कितना जुर्माना लगा जाएगा ये जज तय करेंगे. बेहतर होगा आप कोर्ट में जज के सामने सही तरीके से अपना पक्ष रखें.
- आप जज से चालान कम करने की गुजारिश कर सकते हैं.
- चालान न भरने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल किया जा सकता है.